एक्सेसिबिलिटी टूल
  • उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति की छवि
नीतिगत आँकड़े

समग्र नीतिगत प्रभाव (जून 2025 तक)

  •  
    डेटा केंद्रों में कुल प्रस्तावित निवेश 21342.90 करोड़
  •  
    कुल प्रस्तावित क्षमता 644 मेगावाट
  •  
    डेटा केंद्रों के लिए आवंटित/विचाराधीन कुल भूमि (एकड़ में) 77.08 एकड़

सबसे बड़ा प्रस्तावित निवेश

एनआईडीपी (हीरानंदानी)
9134.90 करोड़
250 मेगावाट
अडानी प्रोजेक्ट 2
2713 करोड़
50 मेगावाट
अडानी प्रोजेक्ट 1
2416 करोड़
50 मेगावाट
एसकेवीआर सॉफ्टवेयर
2692 करोड़
120 मेगावाट

व्यावसायीकरण स्थिति

व्यावसायीकृत डेटा सेंटर परियोजनाओं की संख्या

8 में से 7 सूचीबद्ध

कुल व्यावसायीकृत मेगावाट क्षमता

133 मेगावाट (NIDP डेवलपर्स से 28 मेगावाट, NTT ग्लोबल डेटा सेंटर्स से 9 मेगावाट, M/s Adani Enterprises Ltd. – परियोजना 1 से 35 मेगावाट, M/s ST Telemedia Global Data Centre से 40 मेगावाट, M/s SKVR Software Solutions Pvt. Ltd. से 16 मेगावाट तथा Web Werks India Pvt. Ltd. से 5 मेगावाट)

नीति लक्ष्य

₹2 लाख करोड़ से अधिक का निवेश
2 GW से अधिक क्षमता
500 मेगावाट (500 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज)
प्रमुख उपलब्ध प्रोत्साहन

नीति उपलब्धियाँ

644 मेगावाट

डाटा सेंटर क्षमता

8,5506 हाइपरस्केलर

डाटा सेंटर पार्क्स

₹21,342.90 करोड़

निवेश आकर्षित

29

एम.ओ.यू. (MoUs) पर हस्ताक्षर

₹1,36,124 करोड़

कुल एमओयू की राशि

प्रमुख प्रोत्साहन उपलब्ध

क्रम संख्या विषय विवरण लागू होने की स्थिति
  पूंजी सब्सिडी स्थिर पूंजी निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) पर 7% पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹20 करोड़ तक डी सी युनिट
  ब्याज सब्सिडी 7 वर्षों तक वार्षिक ब्याज का अधिकतम 60%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 करोड़ तथा कुल सीमा ₹50 करोड़ प्रति पार्क तक डी सी युनिट
  भूमि सब्सिडी
  • मध्यांचल व पश्चिमांचल में राज्य एजेंसियों से भूमि खरीदने पर प्रचलित दरों पर 25% सब्सिडी
  • बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में 50% सब्सिडी
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  स्टाम्प ड्यूटी
  • प्रथम लेन-देन पर 100% छूट (प्राधिकरण/भूमि स्वामी से डी सी पार्क /  युनिट तक)
  • द्वितीय लेन-देन पर 50% छूट (डी सी पार्क से डी सी युनिट तक)
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  बिजली शुल्क व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों तक 100% छूट डी सी युनिट
  डुअल ग्रिड पावर सप्लाई राज्य में इस नीति की अधिसूचना की तिथि से स्थापित होने वाले प्रथम 8 डी सी पार्कों/24 मेगावाट डीसी क्षमता वाले पार्कों को दोहरी विद्युत ग्रिड नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें दो ग्रिड में से कम लागत वाले एक ग्रिड की लागत की प्रतिपूर्ति आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा डीसी पार्क को की जाएगी, जबकि दूसरे ग्रिड की लागत डीसी पार्क द्वारा वहन की जाएगी।  डी सी पार्क
  प्रेषण एवं व्हीलिंग शुल्क
  • राज्य के भीतर बिजली बिक्री पर 25 वर्षों के लिए 50% छूट
  • 25 वर्षों के लिए राज्य के भीतर विद्युत क्रय पर 75% छूट  
  • राज्य से बाहर से ऊर्जा आयात हेतु राज्य के भीतर प्रणाली पर 5 वर्षों के लिए 100% छूट
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  टियर/रेटिंग III और IV बूस्टर नीति अवधि के दौरान टियर III के लिए प्रमाणन शुल्क का 25% तथा टियर IV के लिए 50% एकमुश्त प्रतिपूर्ति, जिसमें प्रमाणन जारी करना, नवीनीकरण अथवा उन्नयन शामिल है। डी सी पार्क
  एआई कंप्यूट बूस्टर  न्यूनतम 700 FP64 एआई कंप्यूट यूनिट वाले डेटा सेंटर पार्क ₹2 करोड़ वार्षिक तथा ₹10 करोड़ की समग्र ब्याज सब्सिडी सीमा में अतिरिक्त लाभ के पात्र होंगे। डी सी पार्क
  हरित एवं सतत विकास  हरित प्रमाणन, PUE तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के आधार पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ, जिसमें अधिकतम ₹2 करोड़ वार्षिक तथा ₹10 करोड़ की समग्र वृद्धि की सीमा होगी। डी सी पार्क
  एज डेटा सेंटर हेतु प्रोत्साहन डी सी इकाइयों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन का लाभ एज डेटा सेंटर को भी प्रदान किया जाएगा, बशर्ते कि एकल प्रस्ताव में न्यूनतम 10 एज डेटा सेंटर प्रस्तावित किए गए हों। एज डेटा सेंटर
क्रम संख्या विषय
  सब-लीज़िंग
डीसी पार्कों को भूमि/भवनों को डीसी यूनिट्स/एसपीवी को बिना किसी सब-लीज़ या ट्रांसफर शुल्क के सब-लीज़ करने की अनुमति होगी।
  फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)
3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) FAR की अनुमति। आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र  निवास और व्यावसायिक उपयोग हेतु जारी किया जाएगा।
  छत पर चिलर की स्थापना
संरचनात्मक सुरक्षा और एएआई से अनुमति मिलने की शर्त पर FAR में शामिल नहीं होगा।
  पार्किंग में रियायत
कुल निर्मित क्षेत्र का 5% खुली जगह में पार्किंग की व्यवस्था करने की शर्त पर।
  बाउंड्री वॉल
अधिकतम 3.6 मीटर ऊँची बाउंड्री वॉल और 600 मिमी ऊँचाई की 'Y' फेंसिंग बनाने की अनुमति।
  भवन में खिड़की
भवन में न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति।
  ग्राउंड कवरेज
अधिकतम 60% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
  क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (CSS) दृश्यता
इसे 5 वर्षों में क्रमशः घटाकर इसके प्रारंभिक स्तर के अधिकतम 20% तक लाया जाएगा।
  गैर-व्यवधान प्रावधान
लीज डीड का निरस्तीकरण केवल बोर्ड की मंजूरी और प्राधिकरण के नियमों/उपनियमों के उल्लंघन की स्थिति में होगा।
  फ्लोर से सीलिंग ऊँचाई में रियायत (एक फ्लोर)
फ्लोर से सीलिंग की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  मल्टी-लेवल डीजी स्टैकिंग
फायर सेफ्टी विभाग से एनओसी मिलने की शर्त पर अनुमति होगी और इसे FAR का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
  डीसी पार्क के द्वार पर अवसंरचना
आवश्यक अवसंरचना (बिजली, पानी, सीवर, सड़क) विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

भविष्य के लिए तैयार डिजिटल अवसंरचना
  • एआई-सक्षम, हरित एवं सतत डेटा सेंटर इकोसिस्टम।
  • ₹2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य।
  • टियर III एवं टियर IV प्रमाणित डेटा सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
  • वर्ष 2030 तक नए डेटा सेंटरों में 50% नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना।
  • एआई अनुसंधान क्लस्टर, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग (HPC) तथा नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देना।
अतुलनीय प्रोत्साहन
  • डेटा सेंटर पार्कों के लिए ₹50 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी।
  • डेटा सेंटर इकाइयों के लिए ₹20 करोड़ तक की पूंजीगत सब्सिडी।
  • पात्र डेटा सेंटर पार्कों के लिए दोहरी ग्रिड विद्युत सब्सिडी।
  • उच्च-प्रदर्शन एआई अवसंरचना की स्थापना के लिए एआई कंप्यूट बूस्टर प्रोत्साहन।
  • हरित प्रमाणन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से संबद्ध हरित एवं सतत संचालन बूस्टर प्रोत्साहन।
व्यापक राज्य समर्थन
  • मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में 25% तथा बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में 50% तक की भूमि सब्सिडी।
  • सरकारी प्राधिकरणों से भूमि के क्रय/पट्टे पर 100% स्टाम्प शुल्क में छूट।
  • 10 वर्षों की अवधि के लिए 100% विद्युत शुल्क में छूट।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत एवं नीति प्रावधानों के अधीन ट्रांसमिशन एवं व्हीलिंग शुल्क में 100% तक की छूट।
  • टियर III/IV प्रमाणित डेटा सेंटरों एवं एआई कंप्यूट अवसंरचना के लिए समर्पित बूस्टर प्रोत्साहन।
हरित एवं एआई प्रौद्योगिकी के विस्तार को गति
  • हरित डेटा सेंटर प्रमाणन के लिए बूस्टर प्रोत्साहन।
  • पात्र डेटा सेंटर पार्कों के लिए एआई कंप्यूट बूस्टर प्रोत्साहन।
  • नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण एवं ऊर्जा-कुशल संचालन को बढ़ावा।
  • सतत डिजिटल अवसंरचना एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर इकोसिस्टम को समर्थन।
प्रमुख क्षेत्र

A. डेटा सेंटर पार्क

  • न्यूनतम 40 मेगावाट की कुल लोड क्षमता।

B. डेटा सेंटर इकाइयाँ

  • 2 मेगावाट से अधिक तथा 40 मेगावाट से कम की कुल लोड क्षमता।

C. एज डेटा सेंटर

  • एकल प्रस्ताव के अंतर्गत न्यूनतम 10 एज डेटा सेंटर, जिनमें प्रत्येक की क्षमता कम से कम 50 किलोवाट हो तथा कुल संचयी लोड क्षमता 2 मेगावाट हो।

D. (CoE)

  • CoEs की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता।