एक्सेसिबिलिटी टूल
  • उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति की छवि
नीतिगत आँकड़े

समग्र नीतिगत प्रभाव (जून 2025 तक)

  •  
    डेटा केंद्रों में कुल प्रस्तावित निवेश 21342.90 करोड़
  •  
    कुल प्रस्तावित क्षमता 644 मेगावाट
  •  
    डेटा केंद्रों के लिए आवंटित/विचाराधीन कुल भूमि (एकड़ में) 77.08 एकड़

सबसे बड़ा प्रस्तावित निवेश

एनआईडीपी (हीरानंदानी)
9134.90 करोड़
250 मेगावाट
अडानी प्रोजेक्ट 2
2713 करोड़
50 मेगावाट
अडानी प्रोजेक्ट 1
2416 करोड़
50 मेगावाट
एसकेवीआर सॉफ्टवेयर
2692 करोड़
120 मेगावाट

व्यावसायीकरण स्थिति

व्यावसायीकृत डेटा सेंटर परियोजनाओं की संख्या

सूचीबद्ध 8 में से 4

कुल व्यावसायीकृत मेगावाट क्षमता

99 मेगावाट (एनआईडीपी डेवलपर्स से 15 मेगावाट, एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स से 6 मेगावाट, मेसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड - परियोजना 1 से 50 मेगावाट, मेसर्स एसटी टेली मीडिया ग्लोबल डेटा सेंटर से 28 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021
(प्रथम संशोधन 2022) मुख्य विशेषताएँ

27 एमओयू पर हस्ताक्षर डेटा सेंटर परियोजनाओं के लिए ₹1,15,424 करोड़ का प्रस्तावित निवेश आकर्षित
6 परियोजनाएँ जीबीसी चरण में ₹51,878 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पूरी की
एफडीआई भागीदारी 2 एमओयू ₹11,000 करोड़ मूल्य के एफडीआई नीति के अंतर्गत
परियोजनाएँ स्थगित 11 एमओयू ₹46,300 करोड़ निवेश मूल्य के वर्तमान में "ऑन होल्ड" या नॉन-रेस्पॉन्सिव
ग़ैर-परिवर्तनीय परियोजनाएँ 3 परियोजनाएँ ₹3,500 करोड़ मूल्य की “परिवर्तन संभव नहीं” मानी गईं

नीति लक्ष्य

30000 करोड़ निवेश
900 मेगावाट क्षमता
8 हाइपरस्केल डाटा सेंटर पार्क्स

नीति उपलब्धियाँ

650 मेगावाट

डाटा सेंटर क्षमता

8,5506 हाइपरस्केलर

डाटा सेंटर पार्क्स

₹20,000 करोड़

निवेश आकर्षित

25

एम.ओ.यू. (MoUs) पर हस्ताक्षर

₹1,03,424 करोड़

कुल एमओयू की राशि

प्रमुख प्रोत्साहन उपलब्ध

क्रम संख्या विषय विवरण लागू होने की स्थिति
  पूंजी सब्सिडी स्थिर पूंजी निवेश (भूमि एवं भवन को छोड़कर) पर 7% पूंजी सब्सिडी, अधिकतम ₹20 करोड़ तक डी सी युनिट
  ब्याज सब्सिडी 7 वर्षों तक वार्षिक ब्याज का अधिकतम 60%, प्रति वर्ष अधिकतम ₹10 करोड़ तथा कुल सीमा ₹50 करोड़ प्रति पार्क तक डी सी युनिट
  भूमि सब्सिडी
  • परियोजना लागत का 7.5% तक, अधिकतम ₹75 करोड़ तक
  • मध्यांचल व पश्चिमांचल में राज्य एजेंसियों से भूमि खरीदने पर प्रचलित दरों पर 25% सब्सिडी
  • बुंदेलखंड व पूर्वांचल क्षेत्रों में 50% सब्सिडी
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  स्टाम्प ड्यूटी
  • प्रथम लेन-देन पर 100% छूट (प्राधिकरण/भूमि स्वामी से डी सी पार्क /  युनिट तक)
  • द्वितीय लेन-देन पर 50% छूट (डी सी पार्क से डी सी युनिट तक)
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  बिजली शुल्क व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद 10 वर्षों तक 100% छूट डी सी युनिट
  डुअल ग्रिड पावर सप्लाई राज्य में इस नीति की अधिसूचना से स्थापित पहले 8 डी सी पार्क को डुअल पावर ग्रिड नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें एक ग्रिड (दोनों में से कम लागत वाला) का खर्च आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा तथा दूसरा खर्च डी सी पार्क द्वारा वहन किया जाएगा डी सी युनिट
  प्रेषण एवं व्हीलिंग शुल्क
  • राज्य के भीतर बिजली बिक्री पर 25 वर्षों के लिए 50% छूट
  • राज्य से बाहर बिजली बिक्री पर 25 वर्षों के लिए 100% छूट
  • राज्य से बाहर से ऊर्जा आयात हेतु राज्य के भीतर प्रणाली पर 5 वर्षों के लिए 100% छूट
डी सी पार्क / डी सी  युनिट
  एज डेटा सेंटर हेतु प्रोत्साहन डी सी  युनिट को उपलब्ध प्रोत्साहन एज डेटा सेंटर पर भी लागू होगा, बशर्ते कि एक प्रस्ताव में न्यूनतम 25 एज डेटा सेंटर का प्रावधान हो एज डेटा सेंटर
क्रम संख्या विषय
  सब-लीज़िंग
डीसी पार्कों को भूमि/भवनों को डीसी यूनिट्स/एसपीवी को बिना किसी सब-लीज़ या ट्रांसफर शुल्क के सब-लीज़ करने की अनुमति होगी।
  फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)
3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) FAR की अनुमति। आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र  निवास और व्यावसायिक उपयोग हेतु जारी किया जाएगा।
  छत पर चिलर की स्थापना
संरचनात्मक सुरक्षा और एएआई से अनुमति मिलने की शर्त पर FAR में शामिल नहीं होगा।
  पार्किंग में रियायत
कुल निर्मित क्षेत्र का 5% खुली जगह में पार्किंग की व्यवस्था करने की शर्त पर।
  बाउंड्री वॉल
अधिकतम 3.6 मीटर ऊँची बाउंड्री वॉल और 600 मिमी ऊँचाई की 'Y' फेंसिंग बनाने की अनुमति।
  भवन में खिड़की
भवन में न्यूनतम संख्या में खिड़कियाँ लगाने की अनुमति।
  ग्राउंड कवरेज
अधिकतम 60% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
  क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज (CSS) दृश्यता
इसे 5 वर्षों में क्रमशः घटाकर इसके प्रारंभिक स्तर के अधिकतम 20% तक लाया जाएगा।
  गैर-व्यवधान प्रावधान
लीज डीड का निरस्तीकरण केवल बोर्ड की मंजूरी और प्राधिकरण के नियमों/उपनियमों के उल्लंघन की स्थिति में होगा।
  फ्लोर से सीलिंग ऊँचाई में रियायत (एक फ्लोर)
फ्लोर से सीलिंग की ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं।
  मल्टी-लेवल डीजी स्टैकिंग
फायर सेफ्टी विभाग से एनओसी मिलने की शर्त पर अनुमति होगी और इसे FAR का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
  डीसी पार्क के द्वार पर अवसंरचना
आवश्यक अवसंरचना (बिजली, पानी, सीवर, सड़क) विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

नीति की मुख्य विशेषताएँ

डेटा सेंटर ईकोसिस्टम
  • 40 मेगावाट के डेटा सेंटर पार्क
  • 2 से 40 मेगावाट तक के डेटा सेंटर यूनिट
  • 50 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के एज डेटा सेंटर
भवन उपनियम
  • सब-लीज़िंग की अनुमति
  • एफ.ए.आर. उपलब्ध 3.0+1.0 (खरीदा जा सकता है)
  • पार्किंग में छूट (क्षेत्रफल का 5%)
  • मल्टी-लेवल डीजी स्टैकिंग
  • 60% ग्राउंड कवरेज
उत्कृष्टता केंद्र
  • अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना
  • परियोजना लागत का 50% तक या अधिकतम 10 करोड़ रुपये की सहायता
बिजली आपूर्ति
  • ओपन एक्सेस
  • सीएसएस विजिबिलिटी
  • वितरण लाइसेंस
  • 24x7 बिजली आपूर्ति
  • बिजली आपूर्ति का सुदृढ़ीकरण
सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम
  • निवेश मित्र – समर्पित सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम
  • 29 विभागों से 353 सेवाओं की उपलब्धता
  • विभिन्न अनुमोदनों का शीघ्र एवं समयबद्ध निर्गमन
नॉन फिस्कल इंसेंटिव
  • मिशन क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर (ESMA) के रूप में वर्गीकृत
  • स्वप्रमाणन दाखिल करने की अनुमति
  • गैर-व्यवधान प्रावधान
  • तीन शिफ्ट संचालन