एक्सेसिबिलिटी टूल
  • उत्तर प्रदेश मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) नियम की छवि
नीतिगत आँकड़े

समग्र नीतिगत प्रभाव (जून 2025 तक)

  •  
    अनुमोदन अनुपात (प्रति 100) 74
  •  
    औसत मासिक प्रवेश 990
  •  
    कुल संसाधित आवेदन5947
  •  
    कुल स्वीकृत आवेदन5102
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    कुल प्राप्त आवेदन 6938

उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे (RoW) नीति – निर्बाध डिजिटल अवसंरचना को सक्षम बनाना

उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे (RoW) नीति, टेलीकॉम्यूनिकेशन राइट ऑफ वे नियम, 2024 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राज्य में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और रखरखाव को सरल और तेज़ बनाना है। यह नीति 5G, फाइबर कनेक्टिविटी और अन्य नई पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं के तेज़ी से विस्तार का समर्थन करती है, जो डिजिटल इंडिया और राज्यव्यापी ई-गवर्नेंस पहलों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

नीति के उद्देश्य

  • दूरसंचार अवसंरचना परियोजनाओं के लिए असुविधा-रहित अनुमति प्रक्रिया को सुगम बनाना।
  • सरकारी विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के बीच समान एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना।
  • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना के विकास में तेजी लाना।
  • दूरसंचार स्थापनाओं के दौरान सार्वजनिक संपत्ति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे (RoW) नीति

दूरसंचार अवसंरचना (Telecom Infrastructure) की स्थापना जैसे
  • भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)
  • मोबाइल टॉवर (छोटे सेल टॉवर सहित)
  • ज़मीनी सतह पर केबल बिछाने का कार्य
  • खंभे, डक्ट एवं अन्य सहायक संरचनाएँ
लागू क्षेत्र
  • सार्वजनिक संपत्ति पर : सरकारी भवन, सड़कें, स्ट्रीट फ़र्नीचर इत्यादि।
  • निजी संपत्ति पर : भूमि स्वामी एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता के बीच आपसी सहमति के आधार पर।

प्रमुख विशेषताएँ

सिंगल-विंडो ऑनलाइन पोर्टल

सभी राइट ऑफ वे (RoW) आवेदन गति शक्ति संचार पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जाएँगे:

  • रियल-टाइम ट्रैकिंग की सुविधा
  • अनुमोदन एवं लंबित प्रकरणों हेतु डैशबोर्ड
  • पूर्णतः डिजिटल दस्तावेज़ीकरण एवं संचार व्यवस्था
समयबद्ध अनुमोदन
  • प्राधिकरण द्वारा आवेदन की स्वीकृति अथवा स्पष्टीकरण की माँग 45 दिवस के भीतर की जाएगी।
  • 67 दिवस के भीतर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।
मानकीकृत शुल्क व्यवस्था
  • RoW अनुमति हेतु शुल्क राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित होगा।
  • अतिरिक्त शुल्क जैसे संपत्ति कर, प्रवेश शुल्क या वार्षिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • जहाँ बैंक गारंटी आवश्यक है, उसे साइट पुनर्स्थापना के 30 दिनों के भीतर वापस करना होगा।
  • आवश्यकतानुसार जमा की गई बैंक गारंटी, स्थल पुनर्स्थापना के 30 दिवस के भीतर वापस की जाएगी।
निजी भूमि तक पहुँच के लिए स्पष्टता
  • निजी भूमि पर अवसंरचना स्थापना हेतु भूमि स्वामी की लिखित सहमति एवं आपसी समझौता आवश्यक होगा।
  • विवाद होने पर, जिला कलेक्टर 30 दिनों के भीतर मामले का समाधान करेंगे।
  • उचित कारण होने पर भूमि स्वामी संरचना को हटाने या स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं।
पुनर्स्थापना दायित्व

दूरसंचार सेवा प्रदाता के दायित्व:

  • कार्य का समयबद्ध समापन
  • जन सुरक्षा सुनिश्चित करना
  • स्थापना के बाद स्थल को पूर्व स्थिति में पुनर्स्थापित करना
  • किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति करना
अस्थायी नेटवर्क के लिए समर्थन
  • आपदा अथवा तकनीकी खराबी की स्थिति में अस्थायी दूरसंचार अवसंरचना तत्काल स्थापित की जा सकेगी।
  • मूल संरचना की बहाली 60 से 90 दिवस के भीतर अनिवार्य होगी।
अवसंरचना का साझा उपयोग
  • बार-बार खुदाई से बचाव हेतु कॉमन डक्ट एवं साझा कॉरिडोर की व्यवस्था को प्रोत्साहन।
  • सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दूरसंचार अवसंरचना के साझा उपयोग हेतु भेदभावरहित एवं लागत-आधारित पहुँच उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारियाँ
  • RoW समन्वय हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति।
  • आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना।
  • अनावश्यक विलंब एवं अत्यधिक दस्तावेज़ों की माँग पर रोक।
  • दूरसंचार लाइसेंसधारियों के साथ पारदर्शिता एवं सहयोग को बढ़ावा देना।
नीति से अपेक्षित लाभ
  • प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इंटरनेट एवं डिजिटल सेवाओं का विस्तार।
  • स्मार्ट सिटी, डिजिटल कक्षाओं एवं ई-हेल्थ जैसी योजनाओं का सुचारु क्रियान्वयन।
  • दूरसंचार कंपनियों हेतु परियोजना विलंब, मुकदमेबाजी एवं परिचालन संबंधी अड़चनों में कमी।
  • शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का संतुलित एवं समान विकास सुनिश्चित करना।